BIRTH AND DEATH AMENDMENT ACT 2023 ( जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र)

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        BIRTH AND DEATH AMENDMENT ACT

                     जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र 

भारत सरकार ने एक नया नियम लागु किया है, ये नया नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागु होगा |  इस नया  नियम अनिवार्य होने वाला है जिसमें जन्म प्रमाण  पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र दस्तावेज़ स्यापन यानि Document verification में एक अहम रोल निभंगे | अब जन्म प्रमाण पत्र कई दस्तावेज़ो में एक अहम रोल निभयगा तथा भारत सरकार के द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को अनिवार्य करदिया गया है | 

सबसे पहले जानते है के जन्म प्रमाण पत्र(Birth Certificate) क्या है? तथा इसको भारत सविधान के  किस नियम द्वारा प्रयोग करना अनिवार्य है | 

जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate):-  जन्म प्रमाण पत्र (Birth certificate) एक प्रकार का ऐसा दस्तावेज है जो  व्यक्ति को उसकी  पहचान दिलाता है जो व्यक्ति को उसके जन्म के बाद  प्राप्त होता है तथा  जो सरकार द्वारा प्रमाणित होता है। यह ग्राम पंचायत में बनाया जाता है।




  जन्म प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज़ है जो व्यक्ति के जन्म का दस्तावेदीकरण करता है| यदि समूर्ण रूप से देखा जाये तो  यह एक ऐसा दस्तावेज़ है जो सम्पूर्ण मानव सभय्ता में व्यापक रूप से प्रचलित एक पुरानी प्रथा है| 
यदि भारत देश की बात की जाए तो भारत देश में जन्मो को रिकॉड करने का तरीका अत्यधिक पुराना व ख़राब है|  हमारे देश भारत में अलग अलग उद्देशो के लिए अलग अलग प्रमाण पत्रों का प्रयोग किया जाता है परन्तु जन्म प्रमाण त्र को इतनी मह्तवपूता नहीं दी जाती है |                                                                                                                                                        

भारत में  वर्ष १९६९(1969) में एक कानून लागु हुआ था, जिसके अनुसार जन्म व मृत्यु पंजीकरण के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार भारत में जन्म का पंजीकरण अनिवार्य है | भारत में जन्म प्रमाण पत्र भारत सरकार या सम्बन्धित नगर पालिका के द्वारा जारी किये जाते है | यदि किसी राज्य का उदाहरण ले तो दिल्ली एक में बच्चे  का जन्म  का पंजीकरण लगभग 21 दिनो के भीतर अस्पताल या किसी अन्य संस्था द्वारा किया जाता है | पंजीकरण के बाद सम्बंधित प्राधिकारी को आवेदन करके , बच्चे का जन्म परमं पत्र प्राप्त किया जा सकता है | 
 




मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate):- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death  certificate) यह एक प्रकार का ऐसा दस्तावेज़ है जो व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है /, इस प्रमाण पत्र में मृतक व्यक्ति के मृत्यु की तारीख, स्थान , उसके मृत्यु का कारण मौजूद होता है/यह एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो हर धर्म के व्यक्ति को बनवाना अनिवार्य है 






भारत सरकार  द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक व्यक्ति के प्रियजनों को दिया जाता है तथा इससे यह सिद्ध होता है की उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है क्युकी जब तक उसके परियजनो को ये सरकार द्वारा प्राप्त नहीं होता है तब तक वो किसी भी चीज़ है लाभ नहीं उठा सकते है उदाहरण के लिए  वे इंशोरेंस का भी लाभ नहीं उठा सकते है या फिर  नौकरी का या अन्य सम्पति विवाद आदि |  
                           
 यदि भारतीय कानून की बात करे तो जन्म और मृत्यु प्रामण पत्र या जन्म  और मृत्यु पंजीकरण (Birth or Death Act 1969) साल 1962 के तहत अनिवार्य होता है इस नियम के अनुसार भारत देश में जन्मे वो मृत्यु के पश्चात मानव का जन्म  व मृत्यु का रजिस्ट्रेस्शन अनिवार्य होता है जिसके लिए राज्य और संघ शासित  प्रदेश की सर्कार को लगभग 21 दोनों में बनाना होता है| 


जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य क्यों है? :-   जन्म  प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है जिसके द्वारा भारतीय व्यक्ति को निमिन्लिखि अधिकार प्रात्प  होते है, जो इस प्रकार के है जैसे की:- 
  
1).  जन्म प्रमाण पत्र के पश्चात विद्यालय में प्रवेश मिलता है | 

2).  जन्म प्रमाण पत्र के पश्चात वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है 

3).  पासपोर्ट बनवाने के लिए  भी जन्म  प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य होता है | 

4).  मतदान (18 वर्ष की आयु के पश्चात ) के आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य होता है | 

5). जन्म प्रमाण पत्र का प्रयोग आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, तथा ड्रायविंग लैंगलेन्स के लिए अनिवार्य होता       है| 

 

मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य क्यों है? :-   मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है, जिसके द्वारा भारतीय व्यक्ति को निम्न्लिखित अधिकार प्राप्त होते है, जो इस प्रकार है जैसे की:- 

1).  मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक के परिजनों को उस व्यक्ति की सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है | 

2).  मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक के परिजन, उस व्यक्ति के बैंक कहते का लभ उठाने के लिए, ये अनिवार्य         है

3).  जयदाद (property ) के अधिकार के लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र का होने अनिवार्य होता है| 
 

कब लागु होगा यह नियम ? :-   जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का  यह नियम इस साल 1 अक्टूबर 2023 से लागु हो                                                      चूका है, इस नियम के अनुसार भारत के हर व्यक्ति को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा, जिसका उपयोग हर जगा किया जएगा | 

   

यह नियम क्यों  अनिवार्य है? :-यह नियम के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र में की भी व्यक्ति के जन्म की तिथि और जन्म का स्थान आदि, निश्चित प्रमाण के रूप में स्थापित होगा | जन्म प्रमाण पत्र तथा मृत्यु प्रमाण पत्र अधिनियम 2023 प्रारम्भ होने या इस अधिनियम के लागु होने के पश्चात पैदा होने तथा मृतक लोगो पैर ही लागु होगा | इस कानून का मुख्या उद्देश्य पंजीकृत जन्म और मृत्यु के लिए राष्टीर्य था राज्य- स्तरी डाटा बेस स्थापित करना है | 
जिसके माध्यम से भारीतय जनसँख्या के बारे में पता चल सकता है| 

 यह नियम भारत के हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है, तथा ग्रह  मंत्रलय ने 13 सितम्बर को इस कानून का नोटिफिकेशन जारी किया है , जिसके तहत  इन  नियमो कार्यन्वयन पर अपडेट दिया गया है| 

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